Covid-19/ EPFO कोटा ने 3.58 करोड़ के 1613 दावों का किया निस्तारण

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कोटा। क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा महामारी Covid-19 की रोकथाम हेतु घोषित लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान व श्रमिकों, कामगारों को इस विकट परिस्थिति का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए 72 घंटे में सभी दावों का निष्पादन किया जा रहा है। 23 मार्च से कोटा कार्यालय ने अभी तक 1613 दावों का निस्तारण कर कोटा संभाग के कामगारों के बैंक खातों में 3 करोड़ 58 लाख 54 हज़ार 607 रुपये (रुपये 3,58,54,607) की राशि जमा करवाई जा चुकी है।

कर्मचारी भविष्य आयुक्त कोटा के क्षेत्रीय आयुक्त मनीष कुमार सिंह बताया किअधिकतम राशि 1करोड़ 32 लाख रुपये का आहरण कामगारों द्वारा कोविद-19 महामारी के एडवांस के रूप में पैरा 68 L(3) में लिया गया जो की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कामगारों को राहत के रूप में सरकार ने उपलब्ध करवाया है।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) पैकेज के तहत ईपीएफ योजना से विशेष निकासी के उद्देश्य से 28 मार्च, 2020 को अधिसूचित प्रावधान ने देश के कामकाजी वर्ग को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराई है।

उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों/अभिदाताओं को यह अनुच्छेद गैर-वापसी योग्य अग्रिम धन निकासी प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने तक का मूल वेतन व डीए या ईपीएफ खाते में जमा कुल धनराशि की 75 प्रतिशत तक रकम में से जो भी कम हो, का गैर वापसी योग्य भुगतान स्वीकार्य है। सदस्य इस सीमा से कम धनराशि के लिए भी आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि अग्रिम के रूप में दिए जाने के कारण इस पर आयकर कटौतियां लागू नहीं होती हैं।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कामगार लॉकडाउन में ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक के UAN नंबर का आधार, बैंक अकाउंट व मोबाइल से लिंक आवश्यक है, यह सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है।