जयपुर। राजस्थान में 2 जून से अनलॉक की शुरूआत होगी। राजस्थान सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने मंगलवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है।
जिलों की सीमा में निजी वाहनों से सप्ताह में पांच दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। शेष पांच दिनों में 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में 12 बजे बाद भी कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे।
दफ्तर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे
25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे, इसके बाद 7 जून से सभरी सराकारी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराणा, फल सब्जी की दुकानें, दूध और डयेरी का समय पहले वाला ही रहेगा।
शादी समाराहों पर पाबंदी जारी
शादी समाराहों पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल काॅलेज बंद रहेंगे। खुले बाजारों को ही सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति है, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलैक्स फिलहाल बंद रहेंगे।
एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू
प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 जून के बाद शुरू होगा
2 जून से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा।
छूट के लिए शर्त
- पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम और आईसीयू-वेंटीलेटर बेड वाले मरीज 60 फीसदी से कम वाले जिलों में ही सभी बाजार खुलेंगे।
- मेंटीनेंस सर्विस देने वाले इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर को आने-जाने की छूट होगी।
- खाद्य पदार्थों पर रात 10 बजे तक होम डिलीवरी पर छूट