खाद की खरीद पर किसानों को मिलता है एक लाख का दुर्घटना बीमा, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। किसानों को खाद (fertilizer) बेचने वाली कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) एक दुर्घटना बीमा स्कीम चलाती है। कंपनी ने इस स्कीम का नाम ‘खाद तो खाद बीमा भी साथ’ (Khad ke Sath Bima) स्कीम रखा है। कंपनी फर्टिलाइजर के प्रत्येक कट्टे पर 4 हजार रुपये का बीमा देती है। एक किसान अधिकतम 25 कट्टे खरीदकर के 1 लाख रुपये का बीमा ले सकता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफको द्वारा किया जाता है।

कैसे ट्रांसफर होती है रकम: उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। बीमे की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दुर्घटना में दो अंग क्षतिग्रस्त होने पर 2,000 रुपये/कट्टा के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपये बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। एक अंग क्षतिग्रस्त होने की दशा में 1,000 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है।

कैसे करते हैं दावा: दुर्घटना बीमा (Accidental insurance) का दावा करने के लिए प्रभावित किसान के पास उर्वरक खरीद की रसीद होनी चाहिए। किसान के पास जितने कट्टों की रसीद होगी, उसी हिसाब से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर बीमा का दावा करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए। अंगभंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए।

जागरूकता के अभाव में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इफ्को किसान सुरक्षा के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसके लिए इफ्को ने टोकियो जनरल बीमा कंपनी से समझौता किया है। इस बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कंपनी गोष्ठियों और किसान सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। खाद की बोरी पर कंपनी ने ‘खाद तो खाद है बीमा भी साथ’ का स्लोगन लिखा होता है।