जयपुर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से आमजन को बचाने के लिये गहलोत सरकार ने गुरुवार रात को 10 मई से सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। सरकार ने इसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 24 मई तक सख्त लॉकडाउन के साथ ही राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह के आयोजन भी रोक लगा दी है।
गाइडलाइन्स की प्रमुख 11 बातें
- राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं।
- विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह की अनुमति नहीं होगी।
- डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज पर भी 31 मई तक रोक होगी।
- विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी।
- ऐसे विवाह में केवल 11 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे।
- घर अथवा कोर्ट में विवाह की सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।
- विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
- विवाह स्थल मालिकाें, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
- किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।