केंद्र का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू, ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट में बाधा बर्दाश्त नहीं

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नई दिल्ली। केन्द्र ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे मेडिकल ऑक्सिजन का बिना किसी बाधा के उत्पादन और आपूर्ति के साथ-साथ उसके एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे।

कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ऑक्सिजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों की तरफ से अन्य राज्यों को मेडिकल ऑक्सिजन की आपूर्ति बाधित किए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया।

भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सिजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है और संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में आवश्यकता के अनुसार ऑक्सिजन की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है।

सरकारी रेमडेसिवीर पर निजी अस्पतालों का ‘कब्जा’
गृह सचिव ने कहा, ‘इसलिए, कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन हेतु देश भर में मेडिकल ऑक्सिजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से अधोहस्ताक्षरी, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश देता है।’

आदेश में कहा गया है कि मेडिकल ऑक्सिजन का परिवहन करने वाले वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए और परिवहन निगमों को ऑक्सिजन परिवहन में शामिल वाहनों के स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

ऑक्सिजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की पाबंदी नहीं: मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सिजन उत्पादकों पर अधिकतम सीमा की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और आपूर्तिकर्ता जिस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे।

ऑक्सिजन परिवहन वाहन को जब्त ना करे: आदेश के अनुसार, शहरों में बिना किसी समय सीमा की पाबंदी के ऑक्सिजन परिवहन में शामिल वाहनों के आने-जाने की आजादी होनी चाहिए और उन्हें बिना किसी रोक-टोक के शहरों के बीच आवाजाही करने दी जाए। उसमें कहा गया है कि कोई भी प्राधिकार उसके जिले या क्षेत्र से होकर गुजरने वाले या किसी जिले या क्षेत्र में आपूर्ति करने वाले ऑक्सिजन परिवहन वाहन को जब्त ना करे।

निर्देशों के अनुसार, सरकार ने जिन 9 उद्योगों को छूट दी है, उनके अलावा 22 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक सभी उद्योगों को इंडस्ट्रियल ऑक्सिजन की आपूर्ति बंद की जाती है। आदेश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अधिकार प्राप्त समूह -1 की तरफ से चिकित्सकीय ऑक्सिजन की आपूर्ति के संबंध में बनाई गई और समय-समय में बदली गई योजना का पालन करें।