राजस्थान रोडवेज बस में बिना टिकट मिले तो यात्री व कंडेक्टर पर 10 गुना जुर्माना

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    जयपुर। रोडवेज बसों में बेटिकट यात्रा करना अब यात्री और कंडेक्टर दोनों काे महंगा पड़ेगा। बिना टिकट मिलने पर यात्री और कंडेक्टर दोनों पर किराये का 10-10 गुना तक जुर्माना लगेगा। मंगलवार को परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कैबिनेट में नई आयुष नीति, बौद्धिक संपदा नीति, राजस्थान रत्न और गांधी सद्भावना पुरस्कारों के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

    बैठक में बुधवार से शुरू हो रहे बजट को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम गहलोत ने मंत्रियों से अच्छे से तैयारी करने को कहा। पहली बार इसमें कंडेक्टर को भी शामिल किया गया। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।

    रोडवेज प्रशासन 3876 बसों का संचालन करता है। प्रदेश के 52 डिपो से चलने वाली बसें रोज 9 हजार ट्रिप लगाती हैं। इन बसों में हर माह औसतन 700 यात्री बिना टिकट पकड़े जाते हैं, लेकिन 250-500 रु. जुर्माना देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी तरह परिचालक पर विभागीय जांच होती है। अधिकतर मामले में कंडेक्टर निर्दाेष साबित हो जाते हैं और विभाग को लाभ भी नहीं होता। ऐसे ही करीब 1400 चालक व परिचालकों पर जांचें लंबित हैं। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास बोले- प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विभाग जुर्माने का नया टैरिफ बना रहा है। इसमें बदलाव संभव है लेकिन अभी 100 रुपए के टिकट के एवज में 10 गुना जुर्माने का प्रावधान है।