जयपुर। केन्द्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्मानों की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी कर दी। सरकार ने 36 जुर्मानों में संसोधन किया है। नई जुर्माना राशि के तहत अगर अब बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस के वाहन चलाया तो पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। बुधवार शाम को ही जुर्माने लागू हो गए हैं।
जुलाई 2019 में केन्द्र सरकार की ओर से नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया था। इसके बाद राजस्थान में एक्ट में भारी जुर्माना राशि बताते हुए सरकार ने रोक लिया दी थी। इसको लेकर एक साल तक केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चलता रहा। संसोधित जुर्मानों में राज्य सरकार ने जुर्मानों में कटौती की है। हालांकि कुछ जुर्माने यथावत रखे हैं।
अपराध और जुर्माना