पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर लगा 18% GST

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नई दिल्ली। हाल ही में पराठे को जीएसटी (gst on paratha) के दायरे में लाया गया था और अब रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न (gst on popcorn) पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गया है। इसका फैसला अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात बेंच ने सुनाया है। इसके मुताबिक मॉल और रेस्टोरेंट में बिकने वाले रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा।

बेंच ने कहा कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए मक्का के दानों को गर्म कर के उसमें नमक, मक्खन जैसी चीजें मिलाई जाती हैं, इसलिए इस पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। पराठों पर 18 फीसदी टैक्सइससे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ही कहा था कि पराठों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।

फैसले में कहा गया था कि खाखरा, सादी चपाती और रोटी पूरी तरह से तैयार चीजें हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए और तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मालाबार पराठा उन उत्पादों से अलग है। ये आम उपभोग की चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, इसलिए पराठे पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाना बिल्कुल जायज है।

पहले पराठों पर टैक्स लगा और अब पॉपकॉर्न को भी टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से एक बात तो साफ है कि अब सिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और महंगे हो जाएंगे, जिनके दाम पहले ही आसमान छू रहे थे।