देश में BS-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण और बिक्री में छूट के आदेश के उल्लंघन पर भारतीय ऑटोमोबाइल संगठन (फाडा) समेत अन्य संगठनों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे आदेश के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के दस दिनों में 1.05 लाख बीएस-4 वाहनों की बिक्री व पंजीकरण होना था, लेकिन इस दौरान 2.55 लाख वाहन बेचे गए।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए फाडा को शुक्रवार तक बीएस-4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण का विवरण देने को कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार से पूछा है कि 27 मार्च के उसके आदेश के बाद कितने वाहनों की बिक्री हुई। पीठ ने सड़क व परिवहन मंत्रालय को भी विवरण पेश करने को कहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाडा की याचिका पर वाहन डीलरों को रियायत देते हुए लॉकडाउन खत्म होने के बाद दस दिनों तक बीएस-4 मानक वाले वाहनों को बेचने की इजाजत दी थी। पहले यह समयसीमा 31 मार्च थी। कोर्ट ने कहा था कि बचे हुए वाहनों में से महज 10 फीसदी की ही बिक्री हो सकेगी।