राजस्थान में कल से खुल जाएंगे होटल, मॉल्स व रेस्टोरेंट, यह है गाइडलाइन

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने 8 जून से मॉल्स, होटल और रेस्त्रां खोलने जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन 5.0 के अंतर्गत कुछ गतिविधियां शुरू की जा रही है। आदेश में बताया गया कि इस दौरान सभी को उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

रेस्त्रां में दो टेबलों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएं। फास्ट फूड इकाइयों में जहां खड़े होने की व्यवस्था है, वहां दो टेबल के बीच कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाए। वहीं, मॉल्स में स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 4 जून को कोरोना के प्रसार को करोने हेतू जारी किए गए मानकों की पालना करनी होगी।

मॉल के लिए केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन
केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी। कंटेंनमेंट जोन में मॉल्स, होटल आदि नहीं खोले जाएंग। जॉन के बाहर खोलने की इजाजत दी गई है। दरवाजों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी। होटल रेस्टोरेंट्स और मॉल गेमिंग आर्केट, चिल्ड्रन प्ले के साथ-साथ सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे।

होटल और रेस्टोरेंट
डिजिटल पेमेंट पर ज्यादा जोर रहेगा। अंदर बैठकर खाना खाने की बजाए टेक अवे या होम डिलीवरी पर जोर रहेगा। डिस्पोजल मैन्यु का इस्तेमाल करना होगा। क्लॉथ नैपकिन की जगह पेपर नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। 50 फीसदी से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकेगी। टेबल और चेयर्स को हरेक कस्टमर के जाने के बाद सेनेटाइज किया जाएगा।