राजस्थान में गली-मोहल्लों की दुकानें खुलेंगी, भोजनालय, सैलून, पार्लर बंद

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जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने मॉडिफाइड लॉकडाउन ( modified lockdown ) को लेकर दूसरी बार संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ( Home Department ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से शनिवार को जारी संशोधित आदेश के मुताबिक मार्केट कॉम्पलेक्स यानी बाजार खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। भोजनालय, रेस्टोरेंट, पार्लर इत्यादि खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

विभाग ने कंटेनमेंट एरिया ऑफ हॉट स्पॉट्स ( Hot spots ) और क्लस्टर्स के बाहर बिजली पंखे की दुकान, प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज की दुकान, किताबों की दुकान खोलने की अनुमति दी है। किताबों की दुकान पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों तक किताबों की होम डिलीवरी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी दुकानों को परमिट या पास देगा। ताकि वाहनों के जरिए किताबों की होम डिलीवरी करवाई जा सके। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग सेंटर्स को ऐसी दुकानों के नंबर फोन नंबर उपलब्ध करवाए जाएं।

नगरीय सीमाओं में इन्हें अनुमति
नगरीय क्षेत्रों की सीमाओं में आवासीय क्षेत्रों के आसपास की दुकानें, पड़ौस की दुकानें, व्यक्तिगत दुकानें, खुल सकेंगी, लेकिन ये दुकानें किसी मार्केट कॉम्पलेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होंगी। इनके अतिरिक्त आवासीय कॉम्प्लेक्सों की दुकानें 50 फ़ीसदी कार्मिकों के साथ खोली जा सकेंगी, लेकिन साथ ही जरूरी उपाय करने होंगे। इन उपायों में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना इत्यादि अनिवार्य होंगें। जारी निर्देशों में यह साफ किया गया है कि दुकानें मार्केट कॉम्प्लेसक्स ( बाजार) मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड मॉल्स से संबंधित नहीं होनी चाहिए।

मल्टी और सिंगल ब्रांड दुकानों पर रोक
नगरीय सीमाओं के बाहर सभी रजिस्टर्ड दुकानें जो कि बाजार, शॉपिंग काम्प्लेक्स बिल्डिंग में भी हैं, जरूरी उपायों और 50 फीसदी कार्मिकों के साथ खुल सकेंगी। लेकिन यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्स की दुकानें मुंसिपल एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी नहीं खुलेंगी।

भोजनालय, सैलून, पार्लर भी रहेंगे बंद
गृह विभाग ने अपने आदेश में साफ किया है कि रजिस्टर्ड दुकानों की परिभाषा में कोई भी वस्तु या प्रोडक्ट बेचने वाली दुकान ही शामिल होंगी। विभागीय निर्देशों के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली दुकानें जैसे कि रेस्टोरेंट, भोजनालय, सैलून, पार्लर इत्यादि इसमें शामिल नहीं होंगी।

कृषि गतिविधियों में मिली राहत
इसके साथ ही अनुमत कृषि, बागवानी और सम्बद्ध गतिविधियों भी शुरू रहेंगी। इनमें निर्यात और आयात के लिए सुविधाएं जैसे कि पैक हाउस, बीज और बागवानी उत्पादन के लिए निरीक्षण और उपचार की सुविधा। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान। प्लांटिंग सामग्री, शहद बनाने वाली मधुमक्खियों की कालोनियों के साथ ही शहद संबंधी उत्पादों का राज्य एवं राज्य से बाहर मुवमेंट हो सकेगा। इसके साथ ही सोशल सेक्टर में राहत देते हुए वरिष्ठ नागरिकों के घर के लिए बेड साइड अटेंडेंट्स और केयर गिवर्स के लिए भी अनुमति भी दी गई है।