पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को 3 साल की सजा, जानिए क्या है मामला

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कोटा। DFO slap case: कोर्ट ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को दो साल पुराने थप्पड़ कांड में तीन साल की सजा सुनाई है। साल 2022 में राजावत ने एक डीएफओ को अपने समर्थकों के साथ धमकाया था और कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने इस मामले में भवानी सिंह राजावत को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई दी। इसमें राजावत के साथ दो आरोपियों को भी 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ कोर्ट ने राजावत और समर्थक महावीर, सुमन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि भवानी सिंह राजावत और महावीर व सुमन को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है।

राजावत ने कहा कि वह अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दरअसल मार्च 2022 में दाढ़देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए गए पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवा दिया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय में गए थे और डीएफओ को थप्पड़ मारा था। इस मामले में 1 अप्रैल 2022 को भवानी सिंह राजावत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वह करीब 10 दिन जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।