नई कंपनी शुरू करने के नियम बदले, अब भरना होगा नया फॉर्म

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नई दिल्ली। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर कई कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने नई कंपनी शुरू करने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जारी किया है। इस ई-फॉर्म को SPICe+ सिम्प्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉरपोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस नाम दिया है। नई कंपनी शुरू करने के लिए कल से यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कॉरपोरेट मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नया ई-फॉर्म
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नया SPICe+ फॉर्म 23 फरवरी 2020 से कॉरपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और इसी दिन से लागू हो जाएगा। यह नया फॉर्म मौजूद समय में लागू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SPICe (सिम्प्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉरपोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली) का स्थान लेगा। कॉरपोरेट मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी सूचना में कहा गया था कि इस ई-फॉर्म के जरिए कंपनी शुरू करने के लिए 10 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा 23 फरवरी से नई कंपनी के लिए बैंक अकाउंट कॉरपोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध AGILE-PRO लिंक के जरिए ही खोला जाएगा।

EPFO-ESIC के लिए अलग आवेदन की जरूरत नहीं
मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि नई कंपनी खोलने के लिए एप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) और एप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होगा। नए ई-फॉर्म में यह दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमैटिक तरीके से मिल जाएंगे। इसके लिए दोनों संस्थानों से अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी।

नए फॉर्म में यह सुविधाएं मिलेंगी
1- कंपनी नाम का रिजर्वेशन
2- इनकॉरपोरेशन ऑफ कंपनी
3- ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन नंबर
4- ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर
5- महाराष्ट्र के लिए प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन
6- पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन नंबर)
7- टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (टैन नंबर)
8- संबंधित कंपनी के लिए बैंक खाता
9- डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन)
10- जीएसटीआईएन