नयी दिल्ली। आम बजट 2020-21 में वस्तुओं के वायदा एवं विकल्प कारोबार में सौदे पर जिंस सौदा कर (सीटीटी) लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह नए वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में आम बजट पेश किया।
हाल ही में एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स ने जिंस वायदा बाजारों की पेशकश की है, लेकिन अभी तक बाजार नियामक सेबी से खरीद-फरोख्त करने की अनुमति नहीं मिली है। सेबी ने 16 जनवरी को शेयर बाजारों को जिंस डेरीवेटिव श्रेणी में वस्तुओं में वायदा-विकल्प कारोबार शुरु करने की अनुमति दे दी है। बजट दस्तावेज के अनुसार सरकार ने वित्त अधिनियम 2013 में संशोधन कर नए जिंस डेरीवेटिवों उत्पाद पर सीटीटी वसूलने का प्रस्ताव किया है।