पेंशन के लिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, जानिए

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मुंबई। जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट 30 नवंबर तक नहीं जमा करने से पेंशन रुक सकती है। अब पेंशनधारकों को इसके लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार पिछले कुछ साल से ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के जरिए सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा दे रही है।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) हासिल करने के लिए पेंशनधारक को एक यूनीक प्रमाण आईडी बनवानी होगी। इस आईडी को आधार नंबर और बायोमीट्रिक के जरिए जेनरेट किया जा सकता है। पहली बार आईडी बनाने के लिए आप आधार ट्रांजैक्शन करने वाले आसपास के सिटिजन सर्विस सेंटर या पेंशन देने वाली एजेंसी की शाखा पर जा सकते हैं।

वहां आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर और पेंशन अकाउंट नंबर के साथ फिंगरप्रिंट जमा करने होंगे। पहचान होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा, जिसमें आईडी की जानकारी होगी।

उमंग ऐप से भी जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट
आईडी बनने के बाद आप DLC जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan. gov.in) पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एजेंसी फिर वहां से उसको एक्सेस कर लेगी। पेंशनधारक चाहें तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर उमंग ऐप के जरिए खुद से सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं।

घर पर जाकर जांच
बीमार वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन देने वाली एजेंसियां उनके घर पर जाकर आधार की जांच करने की भी सुविधा देती हैं। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट कैंप का आयोजन करते हैं। एक बार जेनरेट की गई ऐसी आईडी जीवन भर के लिए मान्य नहीं होती है। डिजिटल सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पीरियड पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी के नियमों पर निर्भर करता है।