जम्मू-कश्मीर में GST लागू करने को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू एवं कश्मीर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू करने संबंधी आदेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब जम्मू एवं कश्मीर में भी जीएसटी के लागू होने का रास्ता साफ हो गया है।राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद इसे आगे की कार्यवाही के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है।

 जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर 1 जुलाई को ही जीएसटी को देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने 1200 से ज्यादा वस्तुओं और 500 से अधिक सेवाओं पर कर दी दरों का निर्धारण किया है और कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को इससे बाहर रखा है।राज्य की पीडीपी-भाजपा सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है।

इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजें जाने वाले आदेश के मसौदे को स्वीकार कर लिया गया।राज्यपाल एन एन वोहरा की स्वीकृति के साथ ही, राष्ट्रपति का यह आदेश धारा 370 के तहत जारी किया गया है जो कि भारतीय संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों के अनुपालन से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने बीते दिन कहा था कि राष्ट्रपति का आदेश मिलने के बाद सरकार इसे राज्य जीएसटी पारित कराने के लिये राज्य विधानसभा में ले जायेगी।