नई दिल्ली। विदेशी पर्यटक जल्द ही हवाई अड्डे पर ही बाहर निकलते समय जीएसटी रिफंड का दावा कर सकते हैं क्योंकि राजस्व विभाग उनके द्वारा स्थानीय खरीद पर चुकाए गए करों के रिफंड के लिए तंत्र पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि शुरू में पर्यटकों द्वारा सिर्फ बड़े खुदरा विक्रेताओं से की गई खरीदारी ही हवाई अड्डे पर जीएसटी रिफंड के लिए पात्र होगी, जब वह देश छोड़कर जा रहा होगा।
कई देशों में निर्धारित सीमा से अधिक खरीदारियों के लिए पर्यटकों को वैट या जीएसटी रिफंड कर दिया जाता है। अधिकारी ने कहा कि विभाग विभाग ऐसे तंत्र पर काम कर रहा है, जो कि विदेशी पर्यटकों को जीएसटी की वापसी सुनिश्चित करेगा और इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को संवेदनशील बनाना होगा।
उन्होंने कहा , ‘यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फर्जी चालान के आधार पर रिफंड का दावा न किया जा सके। रिफंड तंत्र बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा जारी चालानों के आधार पर शुरू किया जा सकता है।’ जीएसटी कानून के तहत पर्यटकों को जीएसटी रिफंड देने के लिए प्रावधान है लेकिन अभी इनका परिचालन शुरू नहीं हो सका है।