क्या आपकी कमाई पर कट रहा है ज्यादा TDS, तो बचने के लिए यह फॉर्म भरें

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नई दिल्ली। क्या आपकी भी कमाई पर ज्यादा टीडीएस कट रहा है? अगर आप हर साल टैक्स रिफंड की झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 भरना एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी किया है, जिससे करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती की सुविधा मिल सकती है। इस फॉर्म को भरकर पहले से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आय पर अतिरिक्त टीडीएस न कटे।

यह आयकर अधिनियम-1961 के तहत उपलब्ध एक विशेष फॉर्म है, जो करदाताओं को कम या शून्य टीडीएस कटौती के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है। यानी करदाता इसकी मदद से पहले ही अनुरोध कर सकते हैं उनके आय स्रोतों पर सही अनुपात में टीडीएस काटा जाए। इससे वह अतिरिक्त कटौती से बच जाते हैं। यह फॉर्म उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो बैंक ब्याज, डिविडेंड, या अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और जिनकी आयकर देयता शून्य होती है।

क्या है फॉर्म-13
अक्सर देखा जाता है कि बैंक, कंपनियां, नियोक्ता और अन्य संस्थान आयकर अधिनियम- 1961 के तहत निर्धारित दरों पर टीडीएस काटते हैं, भले ही टैक्सपेयर की कुल कर देनदारी उतनी न बनती हो। कई लोगों का मासिक बजट प्रभावित होता है और अंत में उन्हें टैक्स रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है। इस परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने करदाताओं को फॉर्म-13 की सुविधा दी है।

किसे भरना चाहिए

  • वेतनभोगी कर्मचारी, जिनकी कुल कर देनदारी टीडीएस कटौती से कम है।
  • वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से आती है।
  • वे लोग जो किराए, डिविडेंड या अन्य निवेश स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं।
  • व्यवसायी और स्वतंत्र पेशेवर, जो अपनी वार्षिक आय पर लगने वाले टीडीएस को कम करना चाहते हैं।
  • ऐसे लोग जिनकी आय निवेश से आती है, लेकिन वे मानक कटौती से अधिक टीडीएस से बचना चाहते हैं।

क्या है फॉर्म-13 को भरने की लास्ट डेट

  • चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है।
  • आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया

  • पात्रता जांचें : सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी आय उस श्रेणी में आती है, जिस पर कम या शून्य टीडीएस कटौती लागू हो सकती है।
  • ऑनलाइन आवेदन करें : आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉगिन करें। फॉर्म-13 भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • प्रमाणपत्र प्राप्त करें : आवेदन जमा करने के बाद आयकर विभाग इसका मूल्यांकन करेगा और एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।
  • नियोक्ता/बैंक को प्रमाणपत्र दें : इस प्रमाणपत्र को संबंधित संस्थान (नियोक्ता, बैंक, वित्तीय संस्था) को दें ताकि वे सही दर पर टीडीएस काटें या टीडीएस कटौती न हो।

इन आय स्रोतों पर लागू
वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, डिविडेंड, बैंक ब्याज, ठेकेदारी आय, कमीशन से आय, किराया, प्रोफेशनल सेवाओं के लिए भुगतान, गैर-निवासी भारतीयों की आय

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • आयकर विभाग के पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal) पर जाएं और अपने आयकर खाते में लॉगिन करें।
  • फॉर्म-13 for Lower/Nil Deduction of TDS पर क्लिक करें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और अपने आय स्रोतों का उल्लेख करें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिनमें शामिल हो सकते हैं: पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, नियोक्ता या संस्थान से आय प्रमाणपत्र।
  • अपने आवेदन को जमा करें। इस पर विचार करने के बाद विभाग प्रमाणपत्र जारी करेगा।

क्या हैं इसके फायदे

  • अतिरिक्त टीडीएस कटौती से बचाव: अगर आपके ऊपर कम कर देनदारी बनती है, तो टीडीएस कटौती को पहले से कम कराया जा सकता है।
  • कैश फ्लो में सुधार : आपके पास अधिक नकदी उपलब्ध रहेगी, जिससे मासिक वित्तीय योजना बनाने में आसान होगी।
  • रिफंड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं: पहले से सही अनुपात में टीडीएस कटने से बाद में टैक्स रिफंड के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
  • सरल और तेज प्रक्रिया : ऑनलाइन आवेदन के बाद कुछ ही हफ्तों में प्रमाणपत्र मिल सकता है।
  • व्यक्तिगत कर योजना में सहूलियत : आप अपनी वार्षिक कर योजना को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।