राजस्थान में खत्म नहीं होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, जानिए वित्त विभाग का सर्कुलर

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जयपुर। Rajasthan Old Pension Scheme Latest News: राजस्थान में गहलोत की सरकार की ओपीएस योजना खत्म नहीं होगी। भजनलाल सरकार ने ऐसे संकेत दिए है। राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को राहत देने के साथ फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जारी रखने के संकेत दिए हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है।

सरकार ने कहा है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने NPS के तहत पैसा निकाल लिया है। उन्हें वह पैसा फिलहाल जमा नहीं कराना होगा। उनकी निकाली गई राशि को रिटायरमेंट के दौरान समायोजन कर लिया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान में OPS लागू रहने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है।

राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं और NPS के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था। उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है (यानी राशि जमा कराने पर रोक लगाई जाती है)। इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना कर समायोजित किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद भी अगर 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों द्वारा NPS के अन्तर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पात्र नहीं माना जायेगा तथा उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने OPS लागू रहने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। ऐसे में राज्य में OPS बहाल रह सकता है।