आयकर पर सरकार का बड़ा फैसला, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75000 किया

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नई दिल्ली। Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया है। सीतारमण ने पुराने टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है। लेकिन नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।

नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से 7 लाख रुपये पर इसे 5 फीसदी कर दिया है। सात लाख से 10 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपये तक 15 फीसदी और 12 से 15 लाख रुपये तक 20 परसेंट और 50 लाख तक 30% टैक्स लगेगा।

सीतारमण ने कहा कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की व्यापक समीक्षा की घोषणा की है। इसमें छह महीने का समय लगेगा। इसमें टैक्स की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। दो तिहाई लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। उन्होंने साथ ही कहा कि कैपिटल गेन टैक्स रिजीम को भी सरल बनाया जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस में छूट की भी घोषणा की।

इनकमटैक्स की दर
3,00,001 से 7,00,000 रुपये तक5%
7,00,001 से 10,00,000 रुपये तक10%
10,00,001 से 12,00,000 रुपये तक15%
12,00,001 से 15,00,000 रुपये तक20%
15,00,000 रुपये से अधिक30%