नई दिल्ली। Food license : अब खाद्य कारोबारियों को जल्द खाद्य लाइसेंस मिलने जा रहा है। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तुरंत (instant) लाइसेंस व पंजीकरण जारी करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा कुछ खाद्य उत्पादों के कारोबार से जुड़े उद्यमियों को दी जाएगी।
एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत 12 लाख रुपये से अधिक सालाना कारोबार करने वालों को FSSAI से लाइसेंस लेना होता है और इससे कम कारोबार करने वालों को सिर्फ पंजीयन कराना होता है। अभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस 60 दिनों के भीतर मिलता है और पंजीकरण 7 दिन के अंदर हो जाता है।
FSSAI ने अब कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए थोक व खुदरा खाद्य कारोबारियों, आयातकों, फूड वेंडिंग एजेंसी और निर्यातकों को तुरंत लाइसेंस/पंजीकरण जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि तत्काल लाइसेंस/पंजीकरण की वैधता एक वर्ष होगी। इसके बाद इसका मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
तत्काल लाइसेंस के लिए क्या होगी शर्तें
लाइसेंस व पंजीकरण तत्काल जारी करने की यह सुविधा FSSAI की खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FosCos) के माध्यम से जीएसटी, सीआईएन, पैन, आधार इत्यादि के माध्यम से डिजिटल सत्यापन के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। यह सुविधा केवल चुनिंदा प्रकार के व्यवसायों (KoB) और कुछ खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए होगी।
आवेदक को यह घोषित करना होगा कि “उसके पास उसी परिसर में वैध लाइसेंस/पंजीकरण नहीं है या उसका लाइसेंस/पंजीकरण पिछले तीन महीनों में अधिकारियों द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया गया है। आवेदक को कारोबारी प्रतिष्ठान की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी, जिसमें विशेष रूप से प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार/सामने की तस्वीरें शामिल होंगी। जिससे उनके द्वारा किए जा रहे खाद्य कारोबार की पहचान करने में मदद मिलेगी।
झूठी जानकारी देने पर देना होगा जुर्माना
तत्काल लाइसेंस व पंजीकरण की यह सुविधा स्व-घोषणा (self- declaration) पर आधारित है। इसलिए इस सुविधा के तहत लाइसेंस व पंजीकरण लेते समय किसी भी झूठी घोषणा पर खाद्य उद्यमियों को जुर्माना भरना होगा। इन कारोबारियों से एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत 10 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इस लाइसेंस/पंजीकरण की प्रति का उपयोग परिसर के स्वामित्व का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा। तत्काल लाइसेंस व पंजीकरण की सुविधा की शुरुआत अभी असम, दिल्ली, गुजरात, जम्मू व कश्मीर और केरल में की गई है।
कौन-कौन से खाद्य कारोबार शामिल होंगे इसमें
FSSAI द्वारा तत्काल लाइसेंस व पंजीकरण सुविधा के संबंध में जारी आदेश के मुताबिक इस सुविधा को लाभ जिन चुनिंदा खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वालों को मिलेगा, उनमें सभी तरह के खाद्य उत्पादों के कारोबार से जुड़े आयातक, निर्यातक शामिल हैं। इसके अलावा मांस (MEAT) व मछली को छोड़कर खाद्य कारोबार से जुड़े थोक व खुदरा कारोबारी, फूड वेंडिंग एजेंसी, चाय व नाश्ते के छोटे खुदरा विक्रेता, हॉकर (मोबाइल फूड वेंडर) और वितरकों के साथ डेयरी, मांस व मछली को छोड़कर अन्य सभी खाद्य उत्पादों की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।