RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी रहेगी यह सुविधा
नई दिल्ली। Exchange RS. 2000 notes in banks अगर अब भी आपके पास दो हजार रुपये के नोट हैं तो इसे बदलने और खाते में जमा कराने का आज आखिरी मौका है। दो हजार रुपये के नोट सात अक्तूबर के बाद बैंकों में न तो बदले जाएंगे, न ही जमा हो सकेंगे। हालांकि, आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा होगी। जो लोग जाने में असमर्थ हैं, डाक के जरिये नोट बदल सकेंगे।
12,000 करोड़ के नोटाें की वापसी शेष
आरबीआई ने कहा, 96 फीसदी यानी 3.43 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 के नोट बैंकों में लौट आए हैं। इनमें 87 फीसदी नोट जमा हुए हैं, जबकि 13 फीसदी छोटे मूल्य के नोटों से बदले गए हैं। हालांकि, 3.37 फीसदी यानी 12,000 करोड़ रुपये के नोट अब भी बाजार में हैं।इससे पहले, आरबीआई ने बैंकों में दो हजार रुपये का नोट के जमा करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की गई थी। लेकिन आरबीआई नोट को बदलने और खाते में जमा करने की तिथि को सात अक्तूबर कर दिया था।
नोट वैध बने रहेंगे
आरबीआई की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया था कि सात अक्तूबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट वैध बने रहेंगे। अदालतें, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या पब्लिक अथॉरिटी जांच या कार्यवाही के दौरान जब जरूरत होगी बिना किसी सीमा के केंद्रीय बैंक के 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा कर सकेंगे।
3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे
बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 3.56 लाख करोड़ रुपये के 2000 के बैंक नोटों में से 3.42 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। 29 सितंबर को कारोबार की समाप्ति के बाद केवल 0.14 लाख करोड़ रुपये ही चलन में रह गए हैं। इस प्रकार, 19 मई 2023 को प्रचलन में रहे 2000 बैंक नोटों का 96% अब बैंकों में वापस आ गया है।