महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश, जानिए अब कितनी होंगी महिला सांसद

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नई दिल्ली। Women Reservation and Assembly Seats: संसद के निचले सदन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए मंगलवार को ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में सदन के पटल पर रखा। अब बुधवार को इस पर सदन में चर्चा होगी। नए संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है।

सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद लोकसभा में कुल 181 महिला सांसद हो जाएंगी। बिल का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षमबनाना है। इसमें कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आरक्षण लागू होगा और 15 वर्षों तक जारी रहेगा। विधेयक के अनुसार, प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अदला बदली होगी।

किस विधानसभा में कितनी नारियां

राज्य कुल सीट आरक्षण के बाद महिलाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश 175 58
अरुणाचल प्रदेश 60 20
असम 126 42
बिहार 24381
छत्तीसगढ़ 9030
दिल्ली 70 23
गोवा 4013
गुजरात18261
हरियाणा 90 30
हिमाचल प्रदेश 68 23
जम्मू-कश्मीर 9030
झारखंड 81 27
कर्नाटक 22475
केरल 14047
मध्य प्रदेश 23077
महाराष्ट्र 28896
मणिपुर 60 20
मेघालय 60 20
मिजोरम 40 13
नागालैंड 6020
ओडिशा 14749
पुद्दुचेरी 3010
पंजाब 117 39
राजस्थान20067
सिक्किम 32 11
तमिलनाडु 234 78
तेलंगाना 119 40
त्रिपुरा 60 20
उत्तर प्रदेश 403 134
उत्तराखंड 70 23
पश्चिम बंगाल29498