अब कोटा के हॉस्टल कक्षों के पंखों में लगेंगे स्प्रिंग डिवाइस

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कोचिंग संस्थानों-मीडिया मालिकों के अपने सृजित इंद्रधनुषीय प्रचार संसार के जरिए तथाकथित कोचिंग सिटी के रूप में रचाए-बसाए गए कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं से चिंतित जिला प्रशासन ने लिया सख्त फैसला, जिसे सख्ती से लागू किए जाने की भी जरूरत है।

-कृष्ण बलदेव हाडा-
कोटा। Spring Device In Ceiling Fan: राजस्थान में कोटा की कथित कोचिंग सिटी कहे जाने वाले कोटा में कोचिंग छात्रों की बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं के बीच बुधवार को जिला प्रशासन ने हॉस्टल संचालकों को हॉस्टलों के कक्षों के पंखों में स्प्रिंग डिवाइस लगाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि कोटा में मौजूदा साल में कोचिंग छात्रों के आत्महत्या करने की जितनी भी घटनाएं सामने आई है, उनमें से अधिकांश में यह बात स्पष्ट रूप से उजागर हुई है कि अधिकांश छात्रों ने फांसी के फंदे से लटककर मृत्यु को अपने गले से लगाया। केवल कुछ ही मामले ऐसे हैं जिनमें कोचिंग छात्र-छात्राओं ने अपने हॉस्टलों की बहुमंजिला इमारतों से कूदकर अपनी जान देने जैसे हृदय विदारक तरीकों का इस्तेमाल किया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य के अन्य हिस्सों और दूसरे राज्यों से आने वाले और ऐसी ही अन्य आवासीय स्थानों में स्प्रिंग डिवाइस लगाने के निर्देश जारी किए हैं क्योंकि ऐसे डिवाइस लगाने के बाद यदि किसी पंखे से लगभग 20 किलो या उससे अधिक के वजन की वस्तु लटकाई जाती है तो वह पंखा स्वत: ही नीचे गिर जाता है। हालांकि यह पंखे से लटक कर आत्महत्या करने से कोचिंग छात्रों को रोकने का एक अच्छा तरीका मात्र ही साबित हो सकता है।

कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट की ओर से की गई इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।

कोटा में अकेले इस अगस्त महीने में चार कोचिंग छात्रों की मृत्यु की घटनाओं के बाद जिला मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश बुनकर ने बुधवार को हॉस्टलों के सभी कक्षों में पंखों पर स्प्रिंग डिवाइस लगाने अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करने की हॉस्टल संचालकों को चेतावनी जारी की हैं।

जिला मजिस्ट्रेट श्री बुनकर ने कोटा जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर कथित रूप से प्रभावी नियंत्रण तथा इनमें अध्ययनरत व निवासरत छात्रों को मानसिक सम्बल एंव सुरक्षा प्रदान करने एवं कोचिंग छात्रों में बढ़ने वाली आत्महत्याओं को रोकने के क्रम में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समस्त हॉस्टल, पेईंग गेस्ट संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने हॉस्टल, पेईंग गेस्ट के रूप में उपलब्ध मकानों के प्रत्येक कमरों में पंखों को लटकाने के लिए स्प्रिंग डिवाइस का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

गत् दिनों आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया था जिसके क्रम में निर्देश दिए गए हैं कि उक्त आदेश की पालना में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित हॉस्टल, पेईंग गेस्ट आवासों को नियमानुसार सीज किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जिला पुलिस प्रशासन की ओर से नियुक्त अधिकारियों की टीम हॉस्टल, पेईंग गेस्ट आवासों में निवासरत कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के प्रबंधन, नियोजन एवं निष्पादन के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के साथ-साथ उक्त आदेश की पालना किया जाना भी सुनिश्चित करेगी। आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित के निर्देश दिए गए हैं।