विलंबित आयकर रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं
एडवोकेट राजकुमार विजय
पूर्व अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन
कोटा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निकल चुकी है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में जिन करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, उनको पेनल्टी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए। अगर आपकी टोटल इनकम ढाई लाख से कम है, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 5 लाख तक ₹1000 और 5 लाख से अधिक होने पर ₹5000 पेनल्टी लगेगी।
इस स्थिति में आयकर रिटर्न बाध्यकारी
- अगर किसी करदाता की कुल आय छूट सीमा ढाई लाख रुपए से अधिक हो
- बिजली का बिल पूरे वर्ष भर में एक लाख से अधिक भरा हो
- करदाता स्वयं या अन्य किसी के लिए दो लाख रुपए से अधिक विदेश यात्रा में खर्च किया हो
- करंट अकाउंट में वर्ष भर में एक करोड़ और बचत खातों में 50 लाख का लेन-देन किया हो
- विदेश में कोई संपत्ति या निवेश किया हो
- जीएसटी में कुल टर्नओवर 60 लाख से अधिक हो
- करदाता के कुल 25 हजार से अधिक टैक्स कटा हुआ हो
इन सब परिस्थितियों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना बाध्यकारी होता है। अगर किसी करदाता ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर 2023 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें और अनावश्यक कानूनी कार्यवाही और स्क्रुटनी एसेसमेंट से अपना बचाव करें।