जयपुर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन अदाणी समूह हस्तांतरित करने के सौदे को वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी गई है। अदाणी समूह के लिए यह एक बड़ी राहत होगी।
एएआई ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की राजस्थान पीठ से यह फैसला देने की मांग करते हुए कहा था कि मेसर्स अदाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कारोबार के हस्तांतरण में जीएसटी से छूट प्रदान की जाए। जीएसटी कानून के तहत कारोबार को पूरी तरह या उसके स्वतंत्र हिस्से के रूप में हस्तांतरित करना एक सेवा मानी जाती है और ऐसी आपूर्ति को माल व सेवा कर से छूट मिलती है।
आरएएआर (Rajasthan’s Authority for Advance Ruling) ने 20 मार्च 2023 के अपने फैसले में आवेदक (एएआई) और मेसर्स अदाणी जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 16 जनवरी, 2021 को हुए समझौते को जीएसटी से मुक्त रखने का निर्देश दिया है। अदाणी समूह ने अक्टूबर 2021 में एएआई से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथ में लिया था। हवाई अड्डे को भारत सरकार की ओर से समूह को 50 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है।
एएआर की राजस्थान पीठ ने यह भी कहा कि 2021 और 2022 में एएआर की गुजरात और उत्तर प्रदेश पीठों ने भी फैसला सुनाया था कि एएआई और स्पेशन पर्पस वीकल (एसपीवी) के बीच व्यावसायिक व्यवस्था जरूरी सेवाओं का हस्तांतरण है। बता दें कि गुजरात एएआर और उत्तर प्रदेश एएआर अदाणी समूह को अहमदाबाद और लखनऊ एयरपोर्ट के संचालन के लिए अदाणी समूह को पहले ही ऐसी राहत दे चुके हैं।
एएआई ने देश के छह हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अदाणी समूह के हवाले कर दिया है। हालांकि एएआर की ओर से यह भी कहा गया है कि मेसर्स अदाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से कर्मचारियों की सैलरी मद में हुई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए जो चलान बनेंगे वे मैन पावर के भुगतान के दायरे में आएंगे इसलिए इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा।