नई दिल्ली। Media coverage in Adani case: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हम मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। हम अपना फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने यह कहा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम मीडिया के खिलाफ कोई आदेश जारी करने नहीं करने जा रहे। हम वही करेंगे, जो हमें करना है। हम अपना आदेश जारी करेंगे।’ दरअसल एमएल शर्मा ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब तक कमेटी गठित नहीं हो जाती, तब तक के लिए मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। शर्मा ने कहा था कि इस मामले में कमेटी का गठन होना है, जिससे यह जांच होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी साजिश का नतीजा है या नहीं।
इसके बाद भी मीडिया में अडानी ग्रुप को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स से लाखों निवेशकों पर असर पड़ रहा है। कोर्ट का आदेश आने तक इसलिए मीडिया को रोका जाना चाहिए। इन दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ‘हमने पहले ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और उसे सुनाएंगे।
आप कोई सही तर्क दें। हम मीडिया पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं।’ बता दें कि इस मामले में कमेटी का गठन करने की मांग पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब अदालत की ओर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।