आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम अवसर, चूक गए तो जुर्माने के साथ भी नहीं भर पाएंगे

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एडवोकेट राजकुमार विजय कोटा

कोटा। Last Chance For ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थात 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक समाप्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज यानी 31 दिसंबर 2022 को अंतिम अवसर है। इसके बाद जुर्माने के साथ भी रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय ने बताया कि अंतिम अवसर के तहत अगर आपकी कुल आय 2.50 लाख (ढाई लाख) रुपए है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि आय 5 लाख तक है तो ₹1000 पेनल्टी लगेगी। 5 लाख से अधिक आय होने पर ₹5000 पेनल्टी लगेगी। उन्होंने बताया कि अगर पूरे वित्तीय वर्ष में आपने विशेष प्रकार के वित्तीय लेन-देन किए हैं तो उसकी सूचना आयकर विभाग के पास विभिन्न माध्यमों से चली जाती है। सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर के बाद करदाताओं को स्क्रुटनी असेसमेंट के लिए नोटिस दिए जाएंगे।

कर विशेषज्ञ राजकुमार विजय ने बताया कि विस्तृत जांच पड़ताल करके टैक्स पेनल्टी और ब्याज आरोपित किया जाएगा। एनुअल इनफॉरमेशन सिस्टम के तहत 50 तरह की सूचनाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध होती हैं, जिसे करदाता के ऑनलाइन आयकर पोर्टल के अकाउंट में दर्शाया जाता है।

उन्हीने बताया कि अगर उन सूचनाओं में कोई गलती हो तो उसे आयकरदाता संशोधित कर सकता है। परंतु अगर वह सही है और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग के पास स्क्रुटनी एसेसमेंट के अलावा कोई जरिया नहीं होता है। ऐसे में करदाता को नोटिस देकर आयकर रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है और उसकी सूक्ष्म जांच करके टैक्स पेनल्टी और ब्याज आरोपित किया जाता है!