3 नवम्बर तक वाहन प्रदूषण जांच नहीं कराने पर लगेगी पैनल्टी

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एक माह तक विलम्ब पर दोपहिया पर 200 एवं चौपहिया पर 500 रुपए पेनल्टी

जयपुर। राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाइन)-2017 प्रदेश में लागू हो चुकी है और योजना के अन्तर्गत जयपुर में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण 3 नवम्बर तक नहीं कराने पर इसके बाद एक माह तक निर्धारित फीस के साथ दोपहिया वाहन पर 200 एवं चौपहिया वाहन पर 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी।

इससे ज्यादा विलम्ब होने पर दोपहिया वाहन पर 500 रुपए एवं चौपहिया वाहन पर 1000 रुपए की पैनल्टी देय होगी।परिवहन आयुक्त  शैलेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि जयपुर में यह पेनल्टी राशि 3 नवम्बर के बाद एवं अन्य सम्बन्धित जिलों के वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों को ऑनलाइन किए जाने की तिथि से एक माह पश्चात् देय होगी। 

जयपुर में इस योजना के अन्तर्गत जिले के समस्त प्रदूषण जांच केन्द्रों को विगत 4 अक्टूबर को ऑनलाइन किया जा चुका है। ऎसे में 3 नवम्बर तक निर्धारित फीस देकर वाहन स्वामी अपने वाहन की प्रदूषण जांच बिना पेनल्टी राशि के करवा सकते हैं।

3 नवम्बर के बाद विलम्ब की अवधि के अनुसार पेनल्टी राशि भी देनी होगी। राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना ऑनलाइन -2017 की प्रति विभागीय वेबसाइट www.transport.rajasthan.gov.in (कैसे पाएं प्रदूषण जांच केन्द्र) पर उपलब्ध हैं। 

मिठाई के साथ डिब्बे तौलने पर प्रभावी अंकुश
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के समस्त विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को दीपावली के त्यौहार के दौरान 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक अपने जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला मुख्यालय पर स्थापित यह नियंत्रण कक्ष बाजार में निरंतर पेट्रोलिंग करते हुए दीपावली के अवसर पर दुकानदारों द्वारा मिठाई व सूखे मेवे आदि को डिब्बों के साथ तौलने पर अंकुश लगाऎंगे।

मुख्यालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष 0141-2209746 हैं, साथ ही उपभोक्ता इस संबंध में अपनी शिकायत 1800-180-6030 हैल्प लाइन पर भी दर्ज करा सकते हैं। यह नियंत्रण कक्ष प्रातः 9.30 से सांय 7.00 बजे तक कार्यरत होगा।