अब ट्रेन में कंफर्म टिकट कैंसल कराना पड़ेगा भारी, रेलवे GST भी वसूलेगा

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    नई दिल्ली। अब ट्रेन में कंफर्म टिकट कैंसल (train ticket cancellation charge) कराने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। सरकार ने साफ किया है कि बुकिंग कैंसल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लागू होगा।

    इस पर लंबे समय से विवाद चल रहा था लेकिन अब वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसका कहना है कि जैसे कोई डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, उसी तरह टिकट कैंसल करने पर जीएसटी (GST on ticket cancellation) देना होगा।

    वित्त मंत्रालय के टैक्स रिसर्च यूनिट (Tax Research Unit) ने हाल में इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक ग्राहक ने बुकिंग करते समय जिस रेट से जीएसटी अदा किया था, कैंसल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा। रेल टिकट की बुकिंग पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है और अब उसे कैंसल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी पांच फीसदी जीएसटी देना होगा। इसी तरह होटल में बुक कमरे को कैंसल कराने पर भी जीएसटी देना होगा।

    कितना लगेगा चार्ज: टैक्स रिसर्च यूनिट के सर्कुलर में कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन पर चार्ज लगाए जाने की विस्तार से व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रेन टिकटों की बुकिंग एक कॉन्ट्रेक्ट की तरह है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस देने का वादा करता है। जब ग्राहक इस कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन करता है या बुकिंग कैंसल करता है तो सर्विस प्रोवाइडर को कैंसिलेशन चार्ज के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है। कैंसिलेशन चार्ज कॉन्ट्रेक्ट के उल्लंघन के बदले में किया गया भुगतान है इसलिए इस पर जीएसटी लगेगा

    अगर कोई यात्री एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है तो उसे पांच फीसदी जीएसटी देना पड़ता है। ऐसे में अगर वह टिकट कैंसल करता है तो उसे 240 रुपये का कैंसलेशन चार्ज देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे 240 रुपये की कैंसिलेशन फीस पर पांच फीसदी जीएसटी के हिसाब से 12 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे।

    टिकट कैंसिलेशन का नियम: रेलवे समय के हिसाब से टिकट कैंसल कराने पर चार्ज वसूलता है। अगर कंफर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले कैंसल किया जाता है तो एसी फर्स्ट क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये और एसी 2 टियर के लिए 200 रुपये काटा जाता है। वहीं एसी 3 टियर के लिए कैंसिलेशन चार्ज 180 रुपये है। अगर आप ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से दो दिन से लेकर 12 घंटे तक कंफर्म टिकट कैंसल कराते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज 25 प्रतिशत होता है। इसी तरह 12 घंटे से लेकर चार घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर टिकट का 50 प्रतिशत चार्ज काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कैंसिलेशन चार्ज पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा। यानी टिकट का आधा पैसा भी जाएगा और उस पर पांच फीसदी जीएसटी भी लगेगा। अगर चार घंटे के अंदर आपने टिकट कैंसल किया तो आपको किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा।