नया ITR फॉर्म जारी, देनी होगी विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय की जानकारी

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कोटा। आयकर विभाग (Income Tax department) ने वित्त वर्ष 2021-22 (Financial Year 2021-22) का आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म (ITR form) जारी कर दिए हैं। इनमें टैक्सपेयर्स से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों (overseas retirement benefit accounts) से होने वाली आय की जानकारी मांगी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है।

कौन सा फार्म किसके लिए
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल रूप हैं। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे लोग भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान/अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर आईटीआर-4 वे लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।

क्या होगा फायदा
आईटीआर-तीन उन लोगों के लिए है जिन्हें कंपनियों/पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। आईटीआर-5 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) वाली कंपनियों द्वारा भरा जाता है। आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है। बस इसमें एक नई जानकारी मांगी गई है। यह किसी अन्य देश में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाली इनकम के बारे में है।

साथ ही इसमें यह जानकारी भी मांगी गई है कि उस देश में आईटी कानून की धारा 89ए के तहत रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन किया गया या नहीं। टैक्सपेयर इस इनकम पर धारा 89ए के तहत छूट का दावा कर सकता है। सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने कहा कि इससे सरकार की टेक्नोलॉजी टीम को समय पर एक्सेल यूटिलिटी डेवलप करने का मौका मिलेगा और टैक्सपेयर्स को समय पर फाइलिंग करने में मदद मिलेगी।