मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री

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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने वर्ष 1 मई 2021 को ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। 23 फरवरी को बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना (Swasthya Bima Yojana) का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया था, जो अब 1 अप्रैल से लागू हो गया है। अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान का कोई भी परिवार 10 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस अर्थात मुफ्त में करा सकेंगे।

इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन इस बीमा योजना के प्रीमियम की राशि सालाना 850 रुपए बीमित परिवार को जमा करानी होगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इश्योरेंस एजेंसी के ज्वॉइंट चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर सौरभ स्वामी के मुताबिक प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के 700 निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

निजी अस्पतालों को इलाज का खर्च राज्य सरकार देगी
राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल सभी निजी अस्पतालों में बीमित परिवार के सदस्यों का कैशलेस (बिना किसी भुगतान) इलाज कराया जा सकेगा। निजी अस्पताल में भर्ती होते समय योजना का कार्ड दिखाना होगा। जन आधार कार्ड के जरिए कोई भी पात्र परिवार इस योजना में पंजिकरण करा सकेंगे। अस्पताल द्वारा मरीज के इलाज शुरू करने से पांच दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज करने से 15 दिन बाद तक का खर्च इस योजना में शामिल किया गया है। अधिकतम 10 लाख रुपए तक का इलाज इस योजना के तहत कवर होगा। मरीज और उनके परिजनों को इलाज के दौरान कोई भुगतान नहीं करना होगा। राज्य सरकार सीधे निजी अस्पतालों को खर्च का भुगतान करेगी।

इन परिवारों को नहीं जमा कराने होंगे 850 रुपए
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में राजस्थान के हर परिवार को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सामान्य परिवार को हर साल बीमा योजना के प्रीमियम के तौर पर 850 रुपए जमा कराने होंगे लेकिन लाखों परिवारों को प्रीमियम में भी शत प्रतिशत छूट दे दी गई है। यानी कि लघु एवं सीमांत किसान, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगम, बोर्ड और सरकारी कम्पनियों में कार्यरत संविदाकर्मियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले परिवारों, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों और निराश्रित एवं असहाय परिवारों को 850 रुपए की प्रीमियम राशि जमा नहीं करानी होगी। ये पात्र परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पूर्णत निशुल्क लाभ ले सकते हैं।

कैसे ले सकते हैं लाभ

  • यदि आप राजस्थान सरकार का जन-आधार बना हुआ है तो आपको किसी तरह का पंजीयन कराने की आवश्कता नहीं है।
  • किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको इस जन आधार कार्ड को दिखाना ही पर्याप्त होगा। साथ में आधार कार्ड भी होना चाहिए।
  • अन्य सामान्य नागरिकों के लिए भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसान है।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर SSO-ID बनानी होगी। एसएसओ आईडी से लॉग इन करें।
  • यहां खुलने वाले पेज पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला विकल्प Free और दूसरा विकल्प Paid होगा।
  • आप जिस श्रेणी में उस हिसाब से Free या Paid विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अपने जन आधार नम्बर अथवा जन आधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज करके सर्च करें।
  • इसमें आपको परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे, जिनमें से किसी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर करना होगा। जिसके लिए आधार कार्ड में दर्ज कराए हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा।
  • इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद श्रेणी के अनुसार विवरण दर्ज करना होगा।
  • Paid श्रेणी के परिवार आवेदन सबमिट करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जाएगा जहां पर निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपए का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद पॉलिसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।