एडवोकेट राजकुमार विजय
वरिष्ठ कर विशेषज्ञ
कोटा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की अंतिम तिथि निकल चुकी है परंतु पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है! अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो पेनल्टी ₹1000 लगेगी और 5 लाख रुपए से अधिक होने पर ₹5000 पेनल्टी लगेगी, इसके अलावा अगर किसी करदाता की कुल आय ढाई लाख से कम है तो पेनल्टी नहीं लगेगी!
स्वयं कर निर्धारण का मिलेगा फायदा!
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है तो 31 मार्च 2022 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए, इससे करदाता को आयकर विभाग की अनावश्यक जांच पड़ताल का सामना नहीं करना पड़ेगा और स्वयं कर निर्धारण के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को स्वीकार कर लिया जाएगा!
31 मार्च के बाद आयकर नोटिस के बाद भरा जाएगा रिटर्न!
31 मार्च के बाद करदाता किसी भी माध्यम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकता है परंतु जब विभाग को कुछ विशेष जानकारियां कर योग्य लगने पर करदाता को नोटिस दिया जाएगा जिसके तहत करदाता को 15 दिन के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और विभाग उसकी विस्तृत जांच पड़ताल करेगा और किसी भी तरह अनियमितता पाए जाने पर टैक्स, पेनल्टी और ब्याज की वसूली करेगा!
स्क्रुटनी एसेसमेंट के जरिए विस्तृत जांच का करना होगा सामना!
विभाग के द्वारा नोटिस जारी होने पर करदाता जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी बिंदुवार सघन जांच-पड़ताल की जाएगी और यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके द्वारा समय पर इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा गया! यह हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो जाती है और उसके लिए इनकम टैक्स विभाग हमें क्षमा नहीं कर सकता और करदाता पर अनावश्यक वित्तीय भार ब्याज, पेनल्टी और टैक्स के रूप में आ जाता है!
इनकम टैक्स विभाग के द्वारा एसएमएस और ईमेल के द्वारा सुझाव यह दिया जा रहा है कि 31 मार्च 2022 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य दाखिल कर दें जो करदाता की संपूर्ण हित में है!