पेंशनभोगी अब 28 फरवरी तक जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (life certificate) या जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ गई है। अब केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी 28 फरवरी 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सामान्य डेडलाइन 30 नवंबर होती है। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए इस डेडलाइन को बढ़ाकर पहले 31 दिसंबर कर दिया गया था। अब एक बार फिर यह डेडलाइन बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है।

लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है। लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 31 दिसंबर 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा में विस्तार की घोषणा की।
​​क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, “विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए और बुजुर्ग आबादी के कोरोनावायरस की चपेट में आने के जोखिम को देखते हुए, निर्णय लिया गया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मौजूदा 31 दिसंबर 2021 की समय सीमा को सभी आयु वर्ग के पेंशनभोगियों के लिए बढ़ाया जाए। अब केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी 2022 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान, पेंशन संवितरण प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रहेगा।”

लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली भी जमा कर सकते हैं। याद रहे अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा होगा। फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड करके भर के जमा कर सकते हैं।

EPS पेंशनर कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
इंप्लॉई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme or EPS) के पेंशनर्स को EPFO ने एक साल में कभी भी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकने की सुविधा दी हुई है। लाइफ सर्टिफिकेट, जमा की जाने वाली तारीख से लेकर अगले 1 साल तक यह मान्य रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि जिन EPS पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर या उसके बाद जमा किया है, उन्हें नवंबर माह में इसे जमा करने की जरूरत नहीं है।