गेहूं निर्यात प्रतिबंध के आदेश में ढील, 13 मई से पहले की खेप को मिलेगी अनुमति

0
190

नई दिल्ली। Wheat Export Ban: केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश में कुछ ढील देने का मन बनाया है। सरकार के ओर से यह घोषणा की गई है कि 13 मई से पहले जो भी गेहूं की खेप कस्टम विभाग को सौंप दी गई थी या फिर उसका विवरण उनके सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है। ऐसी गेहूं की खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

मिस्र को होगी गेहूं की आपूर्ति: गेहूं निर्यात के प्रतिबंध में ढील देते हुए सरकार ने मिस्र को दी जाने वाली गेहूं शिपमेंट को भी अनुमति दे दी है। गेहूं की यह खेप कांडला पोर्ट पर लोड हो रही थी, जिसे प्रतिबंध के बाद रोक दिया गया था। मिस्र सरकार की सरकार ने भी भारतीय सरकार से कांडला पोर्ट पर लोड हो रही गेंहू की खेप को अनुमति देने का आग्रह किया था।

खाद्य सुरक्षा को लेकर लिया फैसला: गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही सरकार ने वैश्विक बाजार में अचानक बदलाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ पड़ोसी देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए यह फैसला लिया था।

यह भी पढ़ें:
गुजरात बंदरगाह पर 4000 ट्रक अटके

सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध उन मामलों में भी लागू नहीं होगा जहां निजी व्यापार द्वारा क्रेडिट पत्र के जरिए पूर्व में प्रतिबद्धताएं की गई हैं। साथ ही ऐसी स्थिति जहां सरकार ने स्वंय अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की अनुमति दी है ।

सरकार के तीन मुख्य उद्देश्य

  • भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
  • अन्य देशों को खाद्य संकट का सामना करने में मदद करना
  • एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बनाए रखना है