40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, जानिए क्यों

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नई दिल्ली। केंद्र में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। इसके स्कीम के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके व्यापारियों, दुकानदारों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन इस स्कीम का फायदा ज्यादा व्यापारियों को मिलता नहीं दिख रहा है। इसकी राह में कई सरकारी नियम आड़े आ रहे हैं।

सरकार के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए तक का सालाना टर्नओवर वाले जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों-दुकानदारों को ही इसका लाभ मिलेगा, जबकि सरकार ने 40 लाख तक के जीएसटी टर्नओवर वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट दे रखी है। इस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यापारियों और दुकानदारों को अपना जीएसटी नंबर भी देना होगा।

ऐसे में जब 40 लाख तक के टर्नओवर व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त है तो उन्हें पेंशन स्कीम का फायदा कैसे मिलेगा। आपको बता दें कि 10 जनवरी को आयोजित बैठक में जीएसटी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख से 40 लाख रुपए कर दिया था। यह फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया है।

1.5 करोड़ तक सालाना जीएसटी टर्नओवर वालों को मिलेगा लाभ
सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ उन सभी छोटे दुकानदारों और सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन्स को मिलेगा जिनका सालाना जीएसटी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम और आयु 18-40 साल के बीच है।

यह योजना पूरी तरह से स्व घोषित पद्धति पर आधारित है और इसका लाभ लेने के लिए आधार नंबर और बैंक खाता के अलावा अन्य किसी कागजात की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारी देशभर में फैले 3.25 कॉमन सर्विस सेंटर पर खुद पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने दावा किया है कि इस स्कीम से देश के करीब 3 करोड़ छोटे व्यापारियों-दुकानदारों को लाभ मिलेगा।

ऐसे मिलेगा पेंशन स्कीम का फायदा
बयान के अनुसार, इस योजना में जितना योगदान कारोबारी करेंगे, उतना ही केंद्र सरकार करेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापारी 29 साल की उम्र में 100 रुपए प्रति माह का योगदान करता है तो केंद्र सरकार भी उसके पेंशन खाते में हर महीने 100 रुपए का अंशदान देगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने छोटे कारोबारियों को बुढ़ापे में उनके सम्मान और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए पेंशन स्कीम की आवश्यकता पर बल दिया था।

व्यापारियों ने की नियमों में बदलाव की मांग
पेंशन स्कीम को लेकर धीरे-धीरे नियम सामने आ रहे हैं। इनमें कई नियम ऐसे में जिनसे बड़ी संख्या में व्यापारियों-दुकानदारों को इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देने का नियम भी ऐसा ही नियम है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे व्यापारी-दुकानदार हैं जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए से कम है। इस कारण उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि जब छोटे व्यापारियों-दुकानदारों के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है तो वे पेंशन के लिए आवेदन कैसे करेंगे।

पेंशन स्कीम का फायदा तुरंत दिया जाए
व्यापारी संगठनों का कहना है कि सरकार की स्कीम के अनुसार, इस स्कीम का फायदा 18 से 40 साल की उम्र के व्यापारियों को 60 साल की उम्र पार करने के बाद मिलेगा। ऐसे में यदि कोई व्यापारी 40 साल की उम्र में इस स्कीम में शामिल होता है तो उसे कम से कम 20 साल बाद पेंशन मिलेगी। व्यापारिक संगठनों के अनुसार, महंगाई को देखते हुए 20 साल बाद 3000 रुपए की वैल्यू आज के 300 रुपए के बराबर होगी। ऐसे में इस स्कीम का व्यापारियों को कोई फायदा नहीं होगा। व्यापारी संगठनों ने पेंशन स्कीम का फायदा तुरंत देने की मांग की है।

40 साल की उम्र पार कर चुके व्यापारियों को भी मिले लाभ
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) पेंशन स्कीम में उम्र सीमा पर सवाल उठा चुका है। कैट का कहना है कि इस पेंशन स्कीम में 40 साल की उम्र पार कर चुके छोटे व्यापारियों-दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि ऐसे व्यापारियों-दुकानदारों की संख्या 4 करोड़ है। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा व्यापारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल के पार है। ऐसे में सभी व्यापारियों को इस पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए।