20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं, कैबिनेट की मंजूरी

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नई दिल्ली। बुधवार को कैबिनेट ने वित्त मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि ग्रेच्युटी (gratuity) के तौर पर मिलने वाली 20 लाख रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स (income tax) नहीं लगेगा। अब तक यह लिमिट 10 लाख रुपए थी।

कैबिनेट बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) में संशोधन किया जाएगा और इस एक्ट के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर मिलने वाली इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी।

सरकार के इस कदम से सभी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों (PSUs) और अन्य कर्मचारियों को फायदा होगा, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं।