सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब मिलेगा कैशलैस ट्रीटमेंट, सरकार ने की शुरूआत

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नई दिल्‍ली। Road Accident: केंद्रीय सरकार की ओर से देशभर में Road Accident को कम करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम की शुरूआत की गई है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि अब सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने होंगे।

बल्कि उनका इलाज कैशलैस (Cashless treatment)तरह से होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम को देश के किस शहर से शुरू किया गया है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट 1988 के सेक्‍शन 162 के तहत केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए एक पायलट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। सरकार की ओर से इस प्रोग्राम को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से शुरू किया गया है। जिसके मुताबिक मोटर वाहन के उपयोग के कारण हुए सड़क हादसों में घायलों को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सड़क हादसा होने के बाद गोल्‍डन आवर के दौरान घायलों को इलाज की जरूरत होती है। अगर समय पर इलाज मिल जाए तो इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि ऐसा ईकोसिस्‍टम बनाया जाए जिससे यह संभव हो पाए। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण जमीनी स्‍तर पर अस्‍पताल और पुलिस के साथ समन्‍वय बनाएगा।

इस तरह मिलेगा फायदा
पायलट प्रोग्राम के मुताबिक सड़क हादसे में घायल होने वाले व्‍यक्ति को हादसे के बाद सात दिनों के अंदर कैशलैस इलाज मिल पाएगा। इसके साथ ही यह किसी भी तरह की श्रेणी की सड़क और वाहन के कारण हादसा होने पर दिया जाएगा। उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी। पीड़ित अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के हकदार होंगे।