विवाद से विश्वास स्कीम / विवादित राशि का केवल आधा चुकाना होगा

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मुंबई। विवाद से विश्वास स्कीम काफी फायदेमंद बन गई है। इसका लाभ लेने वाले टैक्सपेयर्स को ऐसे मामलों में विवादित राशि का केवल आधा चुकाना होगा जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपील दाखिल की है। इस स्कीम की घोषणा बजट में 9.32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के करीब 4.8 लाख पेंडिंग मामलों के समाधान के लिए की गई थी।

इस स्कीम को टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्सपेयर की ओर से दाखिल अपील के आधार पर भुगतान के लिहाज से बांटा गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बिल में हाल के संशोधनों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। बिल को हाल में लोकसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। इसे 2 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में पारित किया जा सकता है।

सर्च के मामलों में 25 पर्सेंट अधिक
टैक्सपेयर की ओर से की गई अपील के मामले में टैक्स की पूरी विवादित रकम को 31 मार्च तक और सर्च के मामलों में 25 पर्सेंट अधिक देना होगा। इस स्कीम के तहत पेनल्टी और इंटरेस्ट पर छूट दी जाएगी। अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट या फीस की रकम पर विवाद है तो रकम का केवल 25 पर्सेंट चुकाना होगा। बाकी की रकम माफ कर दी जाएगी।

हालांकि, 31 मार्च के बाद टैक्सपेयर को टैक्स की पूरी विवादित रकम के अलावा 10 पर्सेंट का भुगतान करना होगा। सर्च के मामलों में यह 35 पर्सेंट अधिक होगा। इसी तरह अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट या फीस की राशि पर विवाद है तो 30 पर्सेंट रकम चुकानी होगी।

विवादित टैक्स का 50 पर्सेंट
टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की गई अपील के मामले या जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामला हार गया है, उनमें विवादित टैक्स का 50 पर्सेंट और सर्च के मामलों में 12.5 पर्सेंट अधिक चुकाना होगा। इसमें भी पेनल्टी और इंटरेस्ट की छूट दी जाएगी।