वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए GST खत्म या हो सकता है कम

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नई दिल्ली। अगले कुछ महीनों में वाहन का बीमा कराना थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार जल्द ही थर्ड पार्टी बीमा कराने पर लगने वाली जीएसटी दर को कम करने जा रही है। फिलहाल के नियमों के अनुसार सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी बीमा लेना जरूरी है।

फिलहाल थर्ड पार्टी बीमा कराने पर वाहन मालिकों को 18 फीसदी जीएसटी देना होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस मुद्दे की चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हुई थी। अब इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखा जाएगा।

एक अधिकारी ने कहा कि इसके लिए वित्तीय सेवा विभाग को जीएसटी की दर कम करने के बारे में सुझाव देने को कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी बीमा खरीदना वाहन मालिकों के लिए जरूरी हो गया है।

ट्रक मालिकों ने की जीएसटी हटाने की मांग
हालांकि ट्रक मालिकों के संगठन ने थर्ड पार्टी बीमा से पूरी तरह से जीएसटी हटाने की मांग की है। वित्त मंत्रालय भी इस मांग पर गौर कर रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बल मलकित सिंह ने कहा कि अगर सरकार जीएसटी हटता है तो प्रत्येक ट्रक के प्रीमियम पर 5 से 7 हजार रुपये की बचत होगी। हालांकि अभी भी देश में 50 फीसदी वाहनों के पास अभी भी थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक इस महीने के अंत तक होगी।