यूजर का डेटा लीक हुआ तो सोशल मीडिया पर लगेगा 15 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। अब आपका डेटा चोरी हुआ तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। डेटा लीक को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार की नकेल कसने की तैयारी चल रही है। गुरुवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई।

संसदीय समिति ने डेटा लीक को रोकने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधानों की सिफारिश की है। इसके तहत कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया, यानी अगर डेटा लीक हुआ तो कंपनियों पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर की 4% रकम ली जाएगी। कंपनियों को छोटे उल्लंघनों के लिए 5 करोड़ रुपए या फिर ग्लोबल टर्न ओवर की 2% हिस्सेदारी देनी होगी।

इन प्रावधानों को सरकार कानून में शामिल कर लेती है तो फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, अमेजन समेत कई कंपनियों को भारत में डेटा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 के ही सारे प्रावधान हैं। साथ ही इसे यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत तैयार किया गया है। इस बिल को 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया था।

72 घंटे में देनी होगी जानकारी
डेटा लीक को लेकर कंपनी को उल्लंघन के बारे में 72 घंटों के अंदर बताना होगा। डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) तब उन लोगों के नुकसान की गंभीरता को ध्यान में रखेगी, जिनका डेटा लीक हो गया है। अगर कोई कंपनी निजी या बच्चों के डेटा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है या नियम तोड़कर भारत के बाहर डेटा भेजती है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।