बकाया कर 30 नवंबर से पहले जमा करने पर करदाता को क्रेडिट मिलेगी

323

कोटा। वाणिज्यिक कर विभाग में वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित प्रकरणों में करदाता द्वारा देय कर को 30 नवंबर से पहले जमा करने पर इसकी क्रेडिट करदाता को उपलब्ध होगी।

वाणिज्यिक कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त, शंभूदयाल मीणा ने यह जानकारी दी। गोष्ठी में प्रमुख रूप से माइनिंग लीज पर राज्य सरकार को चुकाए जाने वाली राशि, अधिशेष राॅयल्टी व अन्य भुगतान ऊपर जीएसटी देयता (रिवर्स चार्ज) के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में करदाताओं को बताया कि राॅयल्टी राशि पर जीएसटी देयता के संबंध में जारी किए स्थगन आदेशों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया है।

इनकी वसूली पर अब किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित प्रकरणों में यदि करदाता द्वारा देय कर को 30 नवंबर से पहले जमा करा दिया जाता है तो इसकी क्रेडिट करदाता को उपलब्ध होगी। मीणा ने खान मालिकों को सलाह दी कि वे जल्द इस प्रावधान का उपयोग करें। गोष्ठी में तेजमल सर्राफ, सरबजीत सिंह,

जुगल किशोर, गणेश गुप्ता, मोहनलाल प्रजापत, ओम प्रकाश शर्मा, कुलदीप सिंह, बंसीलाल राठौर, हृदेश शर्मा तथा रामगंजमण्डी से वसीम अहमद उपस्थित रहे। विभाग की ओर से संयुक्त आयुक्त शिवेंद्र सक्सेना, मौजीराम मीणा, उपायुक्त अनुपम शर्मा, रतीश जैन, रेणुका वर्मा, विनोद बेनीवाल उपस्थित रहे।