जीएसटी लगने से अब मिठाइयां होंगी सस्ती, बशर्ते विक्रेता मुनाफा कम करें

2081

नई दिल्ली। जीएसटी लगने से अब मिठाइयां सस्ती होंगी, बशर्ते विक्रेता मुनाफा कम करें ।  वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी  बिल के तहत  दूध पर यह टैक्स नहीं लगाया जाएगा।  इस बिल में मिठाई पर सिर्फ 5 फीसदी ही टैक्स लगाया जाएगा। 

इतने कम टैक्स से जाहिर है मिठाइयां बेहद सस्ती हो जाएंगी।  इसके अलावा चीनी पर 5 फीसदी से कम टैक्स लगाया जाएगा।  अभी तक मिठाइयों के दाम चीनी के कीमतों पर भी निर्भर रहते थे। 

गांव और कस्बों में जो दुकानदार टैक्स नहीं देते नहीं देते थे उन पर 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी बिल का क्या असर पड़ता है क्योंकि जीएसटी में कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने बैठक के पहले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत नियमों को भी मंजूरी दी गई है। जीएसटी एक जुलाई से लागू किए जाने की योजना है।  परिषद में सभी राज्‍यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं । 

गौरतलब है कि जीएसटी के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था को एकल बाजार प्रणाली के तहत लाने की कोशिश की जा रही है।  अभी तक हर राज्य में अलग-अलग टैक्स लगाने का प्रावधान था, जिससे कारोबारियों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता था ।