को-ऑपरेटिव घोटाला: मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से राहत नहीं

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जयपुर। संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव घोटाला मामले में घिरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने भी सुनवाई से इंकार कर दिया है।

बता दें कि इस याचिका में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले की जांच अनियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के तहत की गई है। जिसके तहत बताया गया है कि सोसाइटी का स्टेटस मल्टीस्टेट है ऐसे में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जांच सीबीआई को भेजी जानी चाहिए।

इसी मुद्दे पर आज हाईकोर्ट सुनवाई होनी थी। शेखावत की ओर से पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसे जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उन्होंने (जस्टिस गर्ग) इस केस की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत में केस सूचीबद्ध की गई थी।

900 करोड़ का घोटाला: संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब 900 करोड़ के घोटाले का आरोप है, जिसमें हजारों लोगों के जीवन भर की कमाई फंस गई, इसको लेकर अगस्त 2019 में एसओजी ने मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद संचालक मंडल के लोगों की गिरफ्तारी हुई।

इसमें सोसाइटी के मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई लोग अभी जेल में है। हाल ही में इस मामले में केंद्रीय मंत्री के नजदीकी सीए और डाकलिया परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हुई. जिसके बाद एसओजी ने दूसरी चार्ज शीट पेश की। अभी इस मामले में और गिरफ्तारी और कार्रवाई के संकेत खुद सीएम दे चुके है।