कोरोना इफ़ेक्ट/ राजस्थान में लॉक डाउन, सरकार ने जारी किए निर्देश

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जयपुर। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च तक पूरी तरह लॉक डाउन किए जाने के बाद राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत गृह विभाग ने सभी जिला के लिए आदेश जारी किए हैं। लॉक डाउन के बारे में भी समझाया गया है। प्रबंधन और निवारक उपायों के मुद्दों से निपटने के लिए एक कोर ग्रुप की स्थापना की गई है।

ग्रुप में प्रमुख सचिव एसजेईडी, सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सचिव एलएसजी और सचिव श्रम शामिल है। आवश्यकता होने पर एसीएस वित्त और एसीएस चिकित्सा और स्वास्थ्य से परामर्श किया जाएगा। राज्य स्तर पर परामर्श या निर्णय की आवश्यकता वाले किसी भी गैर-चिकित्सकीय मुद्दे को कोर समूह में एसीएस होम या संबंधित सचिव को सूचित किया जा सकता है।

ये रहेंगे चालू

  • मीडिया—प्रेस, आईटीईएस के अलावा किसी भी प्रकार के चिकित्सा प्रतिष्ठान, आवश्यक सेवाएं
  • . सार्वजनिक उपयोगिताओं और आवश्यक सेवा बिजली-पानी की आपूर्ति, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जेल, होमगाड्र्स
  • . जिला परिषद और पंचायत समितियों के आवश्यक अनुभाग
  • . वित्त के नजरिए से आरटीओ, खान, डीओआईटी की राजस्व वसूली के कार्यालय
  • . आपात आवश्यकता के मामले में प्रशासनिक विभाग के सचिव, एचओडी, क्षेत्रीय या जिला स्तर के अधिकारी सीमित उद्देश्य के लिए कार्यालय खोल सकते हैं।
  • . बैंक, पोस्ट आफिस, एटीएम और पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।

ये रहेंगे बंद

  • सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालाएं, गोदाम।
  • .किराने का सामान और प्रावधानों और बुनियादी दैनिक आवश्यकताओं, दवाओं और
  • . चिकित्सा उपकरणों आदि को छोड़ सभी मॉल और दुकानें और रेस्टोरेंट।
  • . सभी सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, निजी बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा।
  • .अंतर-राज्य, इंट्रा-राज्य और जिले / शहर या शहर के भीतर की सीमाएं भी सील रहेंगी।

ये रहेंगी पाबंदियां

  • सरकारी कार्यालय, कलक्ट्रेट आदि में किसी को भी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
  • . सरकारी कर्मचारी तब तक घर से काम करते रहेंगे, जब तक सम्बंधित सचिव, कलक्टर या डीएलओ की ओर से किसी को फील्ड ड्यूटी या कार्यालय नहीं बुलाया जाता।
  • इस अवधि में कोई अवकाश या हैड क्वार्टर अवकाश तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई आवश्यक कारण न हो। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को काम के घंटों के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

आपात स्थिति में परिवहन सुविधा

  • सार्वजनिक परिवहन सीमित संख्या में अस्पताल, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है।
  • . आपातकाल में सार्वजनिक परिवहन वाहनों को कलक्टर, एडीएम, पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसीपी, एसडीएम, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ परमिट देंगे।
  • . डीटीओ रेलवे स्टेशन और यातायात पुलिस हवाई अड्डा और अस्पताल के यातायात पर नजर रखेगी।

कमजोर वर्गों की देखभाल

  • अगले 2 महीनों के लिए सभी एनएफएसए लाभार्थियों को भोजन दिया जाए, जिन्हें गेहूं 1 और 2 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा।
  • . दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बेसहारा, तालाबंदी से प्रभावित और एनएफएसए के तहत कवर नहीं किए जाने पर 1 अप्रेल से जिला एडीएम, नगर निकाय की ओर से 2 महीने के लिए भोजन पैकेट राशन प्रदान किया जाएगा।
  • . सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन की सभी श्रेणियों को अप्रेल के 1 सप्ताह तक वितरित करेंगे।
  • . कलक्टर निजी प्रतिष्ठान को भी मनाने के लिए कह सकते हैं कि श्रम कर्मचारियों को बंद नहीं करें और तालाबंदी के दौरान उन्हें पूरी मजदूरी का भुगतान करना चाहिए।