कोटा में बिजली का बिल दिसंबर से हर माह आएगा

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कोटा। जयपुर डिस्कॉम ने केईडीएल को कोटा शहर में मासिक बिल व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम से मिले निर्देशों की पालना में केईडीएल दिसम्बर 2019 से शहर में मासिकबिल व्यवस्था लागू करने जा रहा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC ने पिछले साल पूरे राज्य में मासिक बिल व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था।

डिस्कॉम बूंदी, झालावाड़, कोटा ग्रामीण, अलवर व भरतपुर सहित अपने क्षेत्राधिकार वाले सभी गांवों, शहरों व कस्बों में मासिक बिल व्यवस्था लागू कर चुका है। कोटा में मासिक बिल व्यवस्था लागू नहीं होने पर कुछ स्थानीय उपभोक्ताओं ने आयोग में याचिका दायर की थी ।

कोटा के उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद जयपुर डिस्कॉम ने पिछले दिनों कोटा इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (केईडीएल) को शहर के उपभोक्ताओं को तत्काल मासिक बिल भेजने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसे लागू नहीं किया गया तो केईडीएल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश की पालना में केईडीएल ने इस साल बिल माह दिसम्बर से इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है।

हम आपको बता दें कि विद्युत विनियामक आयोग ने 28 मई 2018 को जारी आदेश में दो महीने की जगह मासिक बिल व्यवस्था को 19 सितम्बर 2018 से पहले अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा था। आयोग ने इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए लागू नहीं करने पर बिजली कम्पनियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी।

जयपुर डिस्कॉम के संभागीय मुख्य अभियंता कोटा संभाग क्षेमराजसिंह मीणा ने बताया कि मासिक बिल व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ताओं पर बिजली बिल राशि का बोझ कम होगा। इसके साथ ही उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग पर भी नजर रख सकेंगे। केईडीएल की और से शुरू की जा रही मासिक बिलिंग की नई व्यवस्था में भी अब दो महीने की जगह, एक महीने के बिजली उपयोग के हिसाब से विद्युत शुल्क, जल संरक्षण कर व नगरीय उपकर लिए जाएंगे।

दो महीने के बिल में लगने वाली स्थाई शुल्क की राशि एक महीने के बिल में आधी ही रह जाएगी। इसी तरह विद्युत शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट, जल संरक्षण 10 पैसे प्रति यूनिट व नगरीय उपकर 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया जाता है, जो एक महीने में उपभोग की गई यूनिट्स के आधार पर ही लिया जाएगा।