कारों में 1 जुलाई से 5 सेफ्टी फीचर्स लागू करना जरूरी, जानिए

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नई दिल्ली। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देशों के तहत देश में एक जुलाई 2019 से सभी कार निर्माता कंपनियों को कार में 5 सेफ्टी फीचर्स लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने AIS-145 सेफ्टी नॉर्म्स लागू किए हैं। इसके तहत कार 5 तरह के सेफ्टी फीचर्स कार में लगाना जरूरी होगा।

कार निर्माता कंपनियों के मुताबिक इस नए नियम के लागू होने से कार की कीमतों में करीब 20 से 30 हजार रुपए तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। मारुति सुजुकी कंपनी ने मनी भास्कर को बताया कि सेलेरियो, ईको और ऑल्टो के मॉडल में इन सेफ्टी फीचर्स को अपडेट कर दिया गया है।

ABS के साथ EBD
एबीएस यानी एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यह कार के ब्रेक्स को पहिए के साथ लॉक होने से रोकता है। खासतौर पर जब गाड़ी खराब या फिसलन भरे रास्तों पर चल रही हो तो यह सिस्टम काफी कारगर रहता है। ईबीडी यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम है जो एबीएस की मदद करता है। एबीएस ब्रेक को लॉक होने से बचाता है।

वहीं ईबीडी कार में लगाए गए ब्रेक्स की पावर को सड़क की कंडिशन के मुताबिक चारों पहियों में डिस्ट्रिब्यूट करता है। मतलब अगर आप फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो ईबीडी कार के अगले और पिछले पहियों के बीच इस तरह से ब्रेक-फोर्स को विभाजित करेगा कि आपकी कार स्किड नहीं करेगी और ड्राइवर का स्टियरिंग पर कंट्रोल बना रहेगा।

ड्राइवर के साथ एयरबैग
ड्राइविंग सीट के लिए सरकार ने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ड्राइवर एयरबैग के कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसे अनिवार्य बनाने की वजह एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर का बचाव करना है। वैसे तो मार्केट में हर सीट के लिए एयरबैग वाली कार मौजूद है। लेकिन एक जुलाई 2019 से कम से कम ड्राइवर एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा।

रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम
कार को रिवर्स करते वक्त एक्सीडेंट से बचाव के लिए रिवर्स पार्किंग अलर्ट सिस्टम काफी कारगर साबित होता है। इसलिए सरकार ने कारों में जुलाई 2019 से इसे लगाना अनिवार्य कर दिया है, जबकि बस और ट्रक में इसे अप्रैल 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। रिवर्स पार्किंग में एक सेंसर और कैमरे की मदद से ड्राइवर को डिटेल दी जाती है, कि कार के पिछले हिस्से में कितना स्पेस है।

स्पीड अलर्ट सिस्टम
सरकार ने जुलाई 2019 से कार में ऑडिबल स्पीड अलर्ट सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें जब कार 80 किमी प्रति घंटे की स्पीड को पार करती है, तो कार में लगा डिवाइस स्पीड को कंट्रोल में करने की हिदायत देगा। कार में बैठे सभी लोग कार के स्पीड के बारे में जान सकेंगे। 120 किमी रफ्तार होने तक अलर्ट सिस्टम आवाज करता रहेगा।

ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर
सीट बेल्ट रिमांडर भी एक जुलाई 2019 से अनिवार्य हो जाएगा। ऐसे में बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाने पर बीप की आवाज आएगी।