12 रुपये से ज्यादा नहीं होगा टीवी चैनलों का MRP

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मुंबई। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज सेक्टर के लिए अपने टैरिफ ऑर्डर में बदलाव किया है। इसके तहत केबल टीवी ग्राहक कम कीमत में अधिक चैनल देख सकेंगे। पहला टैरिफ ऑर्डर पिछले साल फरवरी में लागू किया गया था। नया बदलाव पहली मार्च से लागू होगा।

TV चैनल बकेट MRP की हदबंदी
बदलावों के अनुसार, ट्राई ने किसी भी बकेट में शामिल इंडिविजुअल चैनलों के एमआरपी की हदबंदी कर दी है। 1 मार्च से इनका एमआरपी 12 रुपये तक होगा, जो अभी 19 रुपये तक है। रेगुलेटर ने बकेट बनाने के लिए दो शर्तें भी लगाई हैं, जिनसे चैनल बकेट्स पर डिस्काउंट करीब 33 प्रतिशत तक ही रहेगा।

पहली शर्त यह है कि किसी बकेट में सभी अ-ला-कार्ट चैनलों के एमआरपी का योग उस पूरे बकेट के प्राइस के डेढ़ गुने से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ब्रॉडकास्टर 10 चैनलों का बकेट 100 रुपये महीने पर ऑफर कर रहा हो तो सभी 10 चैनलों का कंबाइंड MRP 150 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसस ब्रॉडकास्टर्स को चैनलों के दाम और बकेट प्राइस में बदलाव करना होगा।

3 गुना से ज्यादा नहीं होगा प्राइस
दूसरी शर्त यह है कि किसी भी अ-ला-कार्ट चैनल का MRP उस बकेट के किसी भी चैनल के ऐवरेज प्राइस के तीन गुने से ज्यादा नहीं हो सकता है। मसलन, अगर किसी बकेट में चैनलों का ऐवरेज प्राइस 3 रुपये है (बकेट प्राइस के MRP में उस बकेट के सभी चैनलों की संख्या से भाग देने पर हासिल) तो उस बकेट के किसी भी एक चैनल का MRP 9 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता है।

चैनल बकेट्स की सीमा भी तय
इससे पहले ब्रॉडकास्टर्स कन्ज्यूमर्स को चैनल बकेट्स पर उन बकेट्स के सभी चैनलों के टोटल अ-ला-कार्ट प्राइस के मुकाबले 35-55% का ऐवरेज डिस्काउंट दे रहे थे। ट्राई ने कहा था कि ब्रॉडकास्टर्स ने बकेट डिस्काउंट्स में लचीलेपन का दुरुपयोग किया। ट्राई ने ब्रॉडकास्टर के डिस्ट्रिब्यूशन वाले चैनलों की कुल संख्या के हिसाब से प्रति ब्रॉडकास्टर बकेट्स की कुल संख्या की सीमा भी तय कर दी है। इस तरह अगर किसी ब्रॉडकास्टर के पास 12 चैनल हों तो वह 12 से ज्यादा बकेट्स ऑफर नहीं कर सकता है।

NCF के लिए दो स्लैब्स
ट्राई ने नेटवर्क कपैसिटी फीस (NCF) के लिए दो स्लैब्स भी बना दिए हैं। 200 चैनलों तक के लिए 130 रुपये महीने और 200 से ज्यादा चैनलों के लिए 160 रुपये। कस्टमर अभी 100 तक चैनलों के लिए 130 रुपये का NCF चुकाते हैं और इससे आगे हर 25 चैनल के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देते हैं।

अनिवार्य चैनल नहीं होंगे NCF का हिस्सा
इसके अलावा नियामक ने फैसला किया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जिन चैनलों को अनिवार्य घोषित किया है, उन्हें एनसीएफ चैनलों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा ट्राई ने वितरण प्लेटफार्म परिचालकों (डीपीओ) को लंबी अवधि यानी छह महीने अथवा अधिक के सब्सक्रिप्शन पर रियायत देने की भी अनुमति दे दी है। साथ ही, एक से ज्यादा टीवी वाले घरों में दूसरे कनेक्शन पर NCF पहले कनेक्शन के 40% से ज्यादा नहीं हो सकेगा।