एजीआर मामले में आदेश नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन और उसके डायरेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि आखिर क्यों अब तक कोर्ट के आदेश के बावजूद कंपनियों की तरफ से एजीआर की बकाया रकम 92,000 रुपए सरकार को अदा नहीं की गई। ऐसे में क्यो न उसके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए।

इससे पहले 16 जनवरी की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए 1.47 लाख करोड़ रुपए 23 जनवारी तक अदा करने को कहा था।

17 मार्च को मामले की अगली सुनवाई
जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह की पीठ ने शुक्रवार की सनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पेमेंट की नई शेड्यूल जारी करने से इनकार कर दिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DoT) को टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ एक्शन न लेने पर फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारी ओर से जारी आदेश पर सरकार टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है, तो बेहतर होगा कि कोर्ट को बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।