एक्सप्रेस-वे पर 126 किमी की रफ़्तार पर भी नहीं कटेगा कार का चालान

    1949

    नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यदि कोई वाहन तय सीमा से 5 फीसदी अधिक गति पर दौड़ता हुआ पाया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 183 के तहत ओवरस्पीड में उसका चालान नहीं काटा जाएगा। यह बात उन्होंने लोकसभा में वाहनों की गति निर्धारित करने की जानकारी देते समय दी।

    केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे, हाईवे समेत अन्य सड़कों पर कारों और भारी वाहनों की नई गति निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि अब एक्सप्रेस-वे पर कारें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर कर सकती हैं। वहीं बसों के लिए यह गति सीमा 100 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी गई है।

    इसके अलावा 4 या इससे ज्यादा लेन की डिवाइडर वाले हाईवे या अन्य सड़कों पर बसों की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। यानी अब एक्सप्रेस-वे पर यदि कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई पकड़ी जाती है तो अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर और 5 फीसदी अतिरिक्त छूट के नियम के कारण उस पर गति सीमा उल्लंघन की कोई कार्रवाई नहीं होगी।

    कमेटी की सिफारिशों पर बढ़ाई गति सीमा
    नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों की गति सीमा निर्धारण के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने वाहन इंजन में बेहतरीन तकनीक के इस्तेमाल और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के आधार पर वाहनों की गति सीमा बढ़ाने की सिफारिश की थी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने एक्सप्रेस-वे, हाईवे समेत अन्य सड़कों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।